बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अदालत से सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति देने को कहा था, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अदालत ने संघ की मांग को खारिज कर दिया है। मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए आया था।
याचिकाओं में तर्क दिया गया कि सहकारी कर्मचारी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और उन्हें इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।