भारतीय रिजर्व बैंक ने लातूर (महाराष्ट्र) स्थित “सिद्धेश्वर सहकारी बैंक” पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
शहरी सहकारी बैंकों को एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में यूसीबी को दोषी पाया गया था।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।