भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बीड स्थित प्रियदर्शिनी महिला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई की यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर घोषणा करने के इरादे से नहीं है, आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।
31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा बैंक को जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन न करने/उल्लंघन करने का पता चला । उसी के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाबों और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई है, अतः मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है।