भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के सहकारी बैंक प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है।
आरबीआई ने प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की वजह से प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक के ऊपर यह एक्शन लिया है।
आरबीआई का कहना है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर घोषणा करना नहीं है।
बैंक के उत्तर और मौखिक व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक दंड लगना जरूरी है।