भारतीय रिजर्व बैंक ने मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और गढ़िंगलाज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशक मंडल यूसीबी और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों का उल्लंघन / अननुपालन करने के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गडहिंग्लज अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्म/संस्थाओं, जिनके वे हितधारक है, को ऋण और अग्रिम पर जारी निदेशों ; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए और धारा 36 के तहत आरबीआई द्वारा जारी पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा; एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक और अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।