पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को उसके बर्तनों के उत्पादों पर ‘अमूल’ नाम का इस्तेमाल करने के रोक दिया है।
अदालत ने कहा कि कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया गया ट्रेडमार्क पंजीकृत नहीं है और इसलिए यह कानून का उल्लंघन है।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट मामला है, जहां अंतरिम राहत देने की गुंजाइश है और यह ऐसा प्रतिरूपण जनता के साथ धोखाधड़ी के समान है।