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केंद्रीय रजिस्ट्रार ने सामान्य एजीएम की दी अनुमति

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों को सामान्य वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दे दी है।

सोमवार को सभी बहु-राज्य सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सभी हितधारकों को परिपत्र जारी किया गया था, जिस पर उपायुक्त (सहकारिता) जितेंद्र नागर ने हस्ताक्षर हैं।

इसमें लिखा है, “इस प्राधिकरण को कुछ बहु-राज्य सहकारी बैंकों से कोविद की स्थिति को देखते हुए एजीएम ऑनलाइन आयोजित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष, इस कार्यालय ने दिनांक 25.08.2020 के परिपत्र के माध्यम से बहु-राज्य सहकारी बैंकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की मंजूरी दी थी।

“कोविद-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए, बहु राज्य सहकारी बैंकों को एमएससीएस अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सामान्य रूप में एजीएम आयोजित करने की सलाह दी जाती है। यह सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर के अनुमोदन से जारी किया गया है”, परिपत्र के मुताबिक।

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