आरबीआई ने बुधवार को नागपुर स्थित शिक्षक सहकारी बैंक लि और विजयवाड़ा के स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिक्षक सहकारी बैंक पर आरबीआई द्वारा जारी “ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) की सदस्यता” और ऋण सूचना कंपनी नियम, 2006 (सीआईसी नियम) के प्रावधानों से संबंधित निदेश में निहित विनियामक निदेशों का अनुपालन न करने के लिए 40,000 (चालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23 की उप धारा (4) के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
इसी तरह, आरबीआई ने दि स्वाशक्ति मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजयवाड़ा, पर दिनांक 1 जुलाई 2015 को आरबीआई द्वारा जारी निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधान का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।