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आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक पर लगा 25 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी, निदेशक मंडल–यूसीबी और ऑन-साइट एटीएम खोलने संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन करने के लिए 25.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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