भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई स्थित सह्याद्री सहकारी बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों, इसके तहत बनाई गई योजना के उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन/ अनुपालन न करने के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।