इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दायर कथित लेनदेन की जांच के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
बैंक का नेतृत्व भाजपा नेता प्रवीण दारेकर कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। अदालत ने कहा कि जांच जमाकर्ताओं के हित में गई है।
बैंक पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉरपोरेट्स को कर्ज दिया। इस मामले में महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम के तहत जांच के आदेश दिए गए हैं।