बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हाल ही में सुनवाई करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है, हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
याचिका तिरुवल्ला ईस्ट कोऑपरेटिव बैंक और गुरुवायुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ने दायर की थी।
याचिका में कहा गया है कि अब शहरी सहकारी बैंकों को प्रबंधन बोर्ड का गठन करने और सीईओ/प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो सहकारी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए निदेशक मंडल के साथ समानांतर कार्य करेगी।
याचिका में यह भी कहा गया है कि संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम का मतलब है कि सहकारी समितियां आरबीआई की अनुमति के बिना अपने उपनियमों में संशोधन नहीं कर सकती हैं।