आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर देश के कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना ठोका है। इसमें से अधिकतर बैंक गुजरात से हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने राजकोट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, वसई जनता सहकारी बैंक, मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक, वराछा को-ऑपरेटिव बैंक, द एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक, भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, जम्मू केंद्रीय सहकारी बैंक और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने गुजरात स्थित “राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों, जिनमें उनकी रुचि हो, को ऋण एवं अग्रिम जारी करते समय संबंधित निदेशों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
महाराष्ट्र स्थित वसई जनता सहकारी बैंक पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंडों तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
मुंबई स्थित मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंक को जारी पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ़) में निहित निदेशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 (1) और धारा 35 (ए) के तहत आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के उल्लंघन/अननुपालन के लिए दो लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
वराछा को-ऑपरेटिव बैंक (गुजरात) पर, दिनांक 27 मई 2014 के परिपत्र ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए – परिचालन संबंधी दिशानिर्देश’ के साथ संलग्न जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के पैरा 3 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 26 ए की उप-धारा (2) का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
इसी तरह, गुजरात स्थित एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिज़र्व बैंक द्वारा ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी मास्टर निदेशों के अननुपालन के लिए चार लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगा है।
जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 6 और धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगा है।
जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र DCBR.CO.BPD.(PCB) MC No.13/13.05.000/2015-16 में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए एक लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगा है।
यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।