लोकसभा सदस्य हनुमान बेनीवाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषी बहु-राज्य सहकारी समितियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।
अपने जवाब में शाह ने कहा, “राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में बहुराज्य सहकारी समितियों में से कुछ के विरुद्ध निवेशकों की जमा राशियों का पुनर्भुगतान न करने/दुरुपयोग करने की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
“दोषी समितियों के मामले में जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 86 के तहत परिसमापन की कार्रवाई की जाती है”, शाह ने रेखांकित किया।
“वर्तमान में 77 सोसायटियों में परिसमापन की कार्यवाही जारी है। समितियों द्वारा गबन की गई राशि एवं पैसा गंवाने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है”, मंत्री ने अपने जवाब में कहा।
अपने प्रश्न में बेनीवाल ने पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों ने निवेशकों के करोड़ों रुपयों का दुर्विनियोजन किया है।
लोकसभा सदस्य ने अगले प्रश्न में पूछा कि ऐसे कितने मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और उक्त सोसायटियों द्वारा किए गए धन दुर्विनियोजन की राशि प्रति सोसायटी कितनी है।
इससे पहले, राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, शाह ने बहु-राज्य सहकारी ऋण समितियों की एक सूची दी थी, जिनके खिलाफ बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 86 के तहत परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है।