भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर स्थित बारामुल्ला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 6 और धारा 9 का उल्लंघन और नई जमाराशि की स्वीकृति पर रोक लगाने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।