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चेन्नई सेंट्रल को-ऑप बैंक पर जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों’ पर 22 जून 1996 के परिपत्र में निहित आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों का अननुपालन / उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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