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आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक, अंदरसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और शहडोल जिला सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है।

महाराष्ट्र स्थित द नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए आरबीआई ने 50 हजार रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

इसी तरह, अंदरसूल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंदरसूल (महाराष्ट्र) (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को निदेशक मंडल तथा एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल (म.प्र.) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) और आरबीआई द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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