भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंगलोर स्थित शुश्रुति सौहरदा सहकारा बैंक पर दिशा-निर्देश जारी किया है।
जिसके अंतर्गत 7 अप्रैल 2022 को कारोबार की समाप्ति से, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 अप्रैल 2022 के निदेशों में यथा अधिसूचित को छोड़कर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा आदि।
विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष राशि में से रु.5,000/- (पांच हजार रुपए मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेश का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।
ये निदेश 07 अप्रैल 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगे और समीक्षाधीन रहेंगे।