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आरबीआई ने नोएडा कमर्शियल को-ऑप बैंक को किया दंडित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और धारा 36(1) के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए और धारा 36(1) के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

संयोग से, सहकार भारती ने हाल ही में गाजियाबाद में एक मेगा यूसीबी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक ने की थी।

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