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आरबीआई ने कालूपुर कमर्शियल को-ऑप बैंक पर ठोका जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात स्थित दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पर आरबीआई द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और ‘शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के 44 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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