भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, बदायूँ पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 और धारा 35 ए की उप-धारा (1) का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।