भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर, नाबार्ड द्वारा जारी ‘धोखाधड़ी- वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश’ पर निदेशों का अननुपालन करने के लिए 37,50,000 (सैंतीस लाख और पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।