पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक ने कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं, वहीं कुछ बैंकों पर जुर्माना ठोका है।
आरबीआई ने दुर्गा सहकारी शहरी बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, करमाला शहरी सहकारी बैंक, अंजनगांव सुरजी नगरी सहकारी बैंक, लखनऊ शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सीतापुर को दिशा-निर्देश के अधीन रखा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चार शहरी सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें मंगलदाई नगर समाबाई बैंक, मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक, तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का नाम शामिल है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (“बैंक”) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंक आरबीआई के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण और कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा आदि।
इसी तरह, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भी 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण और कोई निवेश नहीं करेगा।
आरबीआई द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है, आरबीआई ने स्पष्ट किया।
मंगलदाई नगर समाबाई बैंक लिमिटेड, मंगलदाई (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई ने तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुरा (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए 0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।