भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को ग्यारह सहकारी बैंकों पर जुर्माना ठोका है। इसमें सबसे ज्यादा प्लेन्टी आरबीआई ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई है।
आरबीआई ने दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले’ (आईआरएसी मानदंड), ‘जमा खातों का रख-रखाव’ तथा ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
अंडमान एंड निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह, भाटपारा-नैहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी, “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी” और “अग्रिमों का प्रबंधन – यूसीबी” संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 4 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हिसार (बैंक) पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए और धारा 36(1) का उल्लंघन करने के लिए 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
तलोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, साबरकांठा (गुजरात) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम-प्रतिभू / गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक-स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
वहीं श्री पार्श्वनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण- यूसीबी’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
श्री बोटाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद (गुजरात) (बैंक) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक-स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालितिकुरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बालितिकुरी, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
बज बज नोंगी सहकारी बैंक लिमिटेड, बज बज, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी” संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई ने वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण- यूसीबी’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कटक, ओडिशा (बैंक) पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।