हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विकलांगों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण न देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कांगड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक (केसीसीबी) में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदोन्नति आदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक।
गौरतलब है कि बैंक प्रबंधन ने विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों लोगों की पदोन्नति की प्रक्रिया चुनाव आयोग की सहमति से शुरू की थी।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बिना अदालत की अनुमति से कोई भी प्रमोशन न किया जाए। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को बैंक में होने जा रही सभी पदोन्नति पर रोक लगा दी थी।