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आरबीआई ने सात सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सात सहकारी बैंकों पर जुर्माना ठोका है। इन बैंकों में भारत को-ऑपरेटिव बैंक, जोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव बैंक,  इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कुंबुम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, एपी, चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल हैं।

आरबीआई ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले’ (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 20 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

इसी तरह ज़ारोऐस्ट्रीअन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बॉम्बे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई – प्रतिबंधित साख पत्र (एलसी)’ संबंधी निदेशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 45वाई के अंतर्गत तैयार किए गए सहकारी बैंक (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985 (नियम) के प्रावधानों के अननुपालन के लिए 1.25 करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले’ (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि की स्थापना, अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी) हेतु दिशानिर्देश के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 6 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया।

नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन / उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया।

यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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