भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।