भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 13 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जगदलपुर, पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़, ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तूरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल, वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, इंदौर प्रिमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर और कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर का नाम शामिल है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के 4 चार लाख रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह इंदौर प्रिमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा ऑन-साइट एटीएम खोलने संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.25 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, बीड, पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 2.50 लाख रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा नाबार्ड द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए पचास हजार रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
वहीं तूरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेघालय (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक – (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर (i) पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी किए गए विशिष्ट निदेशों और (ii) ‘भारतीय रिज़र्व बैंक – (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 75,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक ने 1.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है और नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1.25 लाख रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा नाबार्ड द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले’ (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।