ग्वालियर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को एक महिला सहकारी संस्था में भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई है, फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1988 में दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना 4.5 लाख रुपये की स्टेशनरी खरीदी थी।
एक कर्मचारी की शिकायत पर आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जांच की थी।