भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में श्री महायोगी लक्ष्मम्मा को-ऑप बैंक, द शिरपुर पीपुल्स को-ऑप बैंक, तिरुपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सलेम स्थित अत्तूर टाउन को-ऑप बैंक और गोंदिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का नाम शामिल है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम), जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के प्रावधानों और नाबार्ड द्वारा जारी किए गए “धोखाधड़ी- वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि शिरपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक”, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 3 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह तिरुपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए 50,000 का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, आत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आत्तूर, सलेम जिला, तमिलनाडु (बैंक) पर निदेशक मंडल-शहरी सहकारी बैंक के मामले में जारी निदेशों का पालन न करने/उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महायोगी लक्ष्मम्मा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुरनूल, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – शहरी सहकारी बैंक संबंधी निदेशों का पालन न करने के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।