भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 10 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश स्थित गढ़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
इन बैंकों में श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, टीकमगढ़ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जलगाँव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड और सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का नाम शामिल हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमा राशि पर ब्याज दर संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू किए गए सर्व-समावेशी निदेशों का अननुपालन/ उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह आरबीआई ने दि सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, सुधा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 599/टीएच, सूर्यपेट, तेलंगाना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू निदेशक मंडल, एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि जलगाँव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगाँव (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा नाबार्ड द्वारा जारी बैंकों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
वहीं दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।