उत्तराखंड सरकार ने राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बकाएदारों से बकाया राशि वसूलने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की है। यह योजना 20 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
बताया जा रहा है कि डिफाल्टरों को ब्याज में 30 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
इस बीच, मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने कहा, ‘बकाया वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है और उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान भारी मात्रा में बकाया वसूला जाएगा।”