भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह कुछ शहरी सहकारी बैंकों पर निदेश जारी किए हैं। इनमें मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात), बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (यूपी), फैज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक और नगर अर्बन ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर का नाम शामिल है।
आरबीआई ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा आदि।
इसी तरह आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा आदि।
आरबीआई ने बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा आदि।
ये निदेश, 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट और उसके परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा आदि।
ये निदेश, 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।