भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को गुजरात के दो सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। इनमें जामनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक और श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक का नाम शामिल हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जामनगर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण और अग्रिमों हेतु प्रावधानीकरण मानदंड’ तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016′ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल- व्यावसायीकरण और उनकी भूमिका – क्या करें और क्या न करें’ ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड’, ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’, ‘शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन’ और ‘मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक के विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।