जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को रिट कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का चुनाव सुनवाई की अगली तारीख तक कराने का निर्देश दिया है।
यह महत्वपूर्ण आदेश एक सहकारी समिति द्वारा दायर याचिका में पारित किया गया है, जिसमें आदेश संख्या 04-जेके (कॉप) 2023 दिनांक 21.01.2023 को चुनौती दी थी।
तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई और 2023 दिनांक 21.01.2023 के आदेश क्रमांक 04-जेके (कॉप) को रद्द कर दिया गया।