महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक अदालत ने कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक साइबर घोखाधड़ी मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया है।
आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी एक्ट) के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने नौ आरोपियों को चार साल और दो अन्य को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया।
पाठकों को याद होगा कि साइबर हैकर्स ने वर्ष 2018 में मैलवेयर हमले के जरिए 94 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की थी।