भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 ए(2) के अंतर्गत दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए।
तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को दिनांक 03 जनवरी 1987 को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस दिनांक 24 अप्रैल 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है।
अतः दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर से यह अपेक्षित है कि वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत परिभाषित ‘बैंकिंग’ का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है।
इसके अलावा, दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाती है, उसके द्वारा धारित गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशियों का भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।