भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। इन बैंकों में बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड का नाम शामिल हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना (बैंक) पर 60.20 लाख (साठ लाख और बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) और सीआईसी (आर) अधिनियम की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
इसके अलावा, दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बैंकों के ग्राहकों द्वारा अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्टिंग’, ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र और लाइसेंस में प्रकाशित अनुसार नाम – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ और ‘शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी तरह, जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी (i) ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों और (ii) ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ (केवाईसी) निदेश, 2016 के उल्लंघन के लिए 6,00,000/- (छः लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
और, तेलंगाना स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।