महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, 1960 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए और “गैर सक्रिय” सदस्यों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया।
अध्यादेश के अनुसार, “गैर-सक्रिय” सदस्य वे हैं, जिन्होंने एक भी वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया है, या लगातार पांच वर्षों तक संस्था/ समिति की सेवाओं का उपयोग नहीं किया है।
इस बीच, महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने संशोधन पर कड़ी आपत्ति जताई है।