उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के चुनाव में देरी का कारण पूछा है।
बता दें कि पैक्स का तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका खटीमा पैक्स के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने दायर की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि 28 जून तक स्थित स्पष्ट करके कोर्ट को अवगत कराएं।