भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु (कर्नाटक) स्थित नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर दिशा-निर्देश जारी किये। ये निदेश, 24 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 24 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है आदि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।