भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में चार सहकारी बैंकों पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ये बैंक तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, (महाराष्ट्र), मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई और महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों के रखरखाव’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, दि इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ और ‘जमा खातों का रखरखाव-यूसीबी’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20ए के प्रावधानों, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाखातों के रखरखाव’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।