भारतीय रिज़र्व बैंक ने गाज़ीपुर स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को कतिपय निदेश जारी किए है। जिसके द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा आदि।
आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशियों के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।
“भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है”, आरबीआई ने विज्ञप्ति में कहा।
ये निदेश, 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे।