भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को चार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में बारामती सहकारी बैंक, बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक, वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
आरबीआई ने दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रख-रखाव- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’; ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना’ और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 5.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
वहीं दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 5.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।