आरबीआई ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबित, “दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।”
“तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के पके तहत जारी किए गए थे”, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।
आरबीआई का कहना है कि इस संबंध में, आरबीआई को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही क्षेत्र के भीतर शाखाओं के स्थानांतरण और अलाभकारी शाखाओं को बंद करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।
मामले की जांच करने पर, डीसीसीबी द्वारा उसी शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी करने और डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।
ये दिशा-निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। यह परिपत्र सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू है, विज्ञप्ति के मुताबिक।
https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Notifications.aspx?ID=7638