“उन जमाकर्ताओं के लिए, जिनके दावों का निपटारा उनके दावों में पाई गई कमियों के कारण नहीं किया जा सका, उनके दावों को ऐसी कमियों को दूर करने के बाद चरणबद्ध तरीके से फिर से जमा करने हेतु “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (पुनः जमा)” https://mocresubmit.crcs.gov.in लॉन्च किया गया है”, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में कहा।
वर्तमान में, आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के आधार पर सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को केवल 10,000/- रुपये तक की राशि का भुगतान किया जा रहा है।
शाह ने कहा, पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर पारदर्शी तरीके से एवं उचित पहचान तथा अपनी पहचान एवं जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कार्यवाही की जा रही है। भुगतान सीधे वास्तविक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जा रहा है।