भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को पांच सहकारी बैंकों पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह बैंक लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक, सनमित्र सहकारी बैंक, मानमंदिर सहकारी बैंक, सर्वोदय सहकारी बैंक और कोंटाई सहकारी बैंक हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लखवाड़, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों को, ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है।
संमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, मनमंदिर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ और ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 3.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी प्रकार, सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। ।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोंटाई को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।