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फैज़ मर्केंटाइल को-ऑप बैंक और मुसिरी अर्बन को-ऑप बैंक का लाइसेंस रद्द

साल 2023 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो शहरी सहकारी बैंकों- द फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।

आरबीआई के आदेश अनुसार, “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

बैंक के परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, नि‍क्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नि‍गम (डीआईसीजीसी) से 5,00,000 रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.87% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 30 अक्तूबर 2023 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के प्रावधानों के अंतर्गत कुल बीमाकृत जमाराशि के 7.07 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

“मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, जिसमें बताया गया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

इसके अलावा, बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22 (3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है और बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है;

बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, आरबीआई ने कहा।

इस बीच, लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है।

परिसमापन के बाद मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, नि‍क्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नि‍गम (डीआईसीजीसी) से 5,00,000 रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 98.67% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 30 सितंबर 2023 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के प्रावधानों के अंतर्गत कुल बीमाकृत जमाराशि के 134.42 लाख रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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