भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा को एक करोड़ रुपये और उससे अधिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
तदनुसार, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए “थोक जमाराशि” का अभिप्राय अब यह होगा- संशोधित विनियामक ढांचे के तहत टियर 3 और 4 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत अनुसूचित यूसीबी के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां। अन्य सभी यूसीबी (अर्थात टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के अलावा) के लिए पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।
इस संबंध में अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे, आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।