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साईबाबा जनता कोऑप बैंक और नेशनल कोऑप बैंक को कोई राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है।

आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित साईबाबा जनता सहकारी बैंक पर जारी दिशा-निर्देश की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।”

“तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा, निदेश को 22 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 22 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी”, विज्ञप्ति के अनुसार।

इसी तरह, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर जारी दिशा-निर्देश को भी तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है।

यह निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों के अनुसार किया गया है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

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